मुख्य संपादक दशरथ सिंह कटठा झाबुआ
झाबुआ…जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर झाबुआ श्रीमती नेहा मीना एवं मुकेश नेमा उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण,परिवहन,चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध श्रीमती बसंती भूरिया,ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा वृत्त झाबुआ ‘ब’ में ग्राम पिटोल में मुखबिर द्वारा बताये स्थान वृंदावन ढाबा के पास खड़े कुल 09 ट्रको की विधिवत तलाशी लेने पर अलग अलग लेबल कि कुल 11180 पेटी व्हिस्की (कुल- 99331 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी 1. धर्मेंद्र पिता सुरेश सिंह तोमर नि.ग्वालियर
2. पप्पू पिता सियाराम आदिवासी नि. शिवपुरी
3. राहुल पिता अरूणसिंह राठौर नि.घाटीगांव
4. महेंद्र पिता बाबूराम वर्मा नि. उन्नाउ
5. अरूण पिता रामसेवक तोमर नि. मुरैना
6. मोहम्मद सईद पिता अशगर खान नि.झांसी
7. सर्वेश कुमार पिता बाबूराम दिवाकर नि.ओरय्या के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क) 34(2),36,46 में कुल 07 प्रकरण एवं कुल 02 प्रकरण जिनका वाहन क्र. MP07HB4946 व MP07HB7323 मे धारा 39 (C) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ करके विवेचना में लिया गया। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 4,87,48,800/- एवं वाहनों का अनुमानित बाजार मूल्य 2,70,00000/- है।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई। एवं आबकारी उपनिरीक्षक योगेश दामा,अकलेश सोलंकी, प्रेम सिंह परमार एवं आबकारी स्टाफ कान्तु डामोर, कुसुम डामोर, प्रकाश भाबर, सोहन नायक,श्रीराम शर्मा, मदन राठौर, कुवरसिंह डावर, लालचंद गेहलोत, मोहन नायक, अर्जुन नायक, पवन गाड़रिया,विजय चौहान का उल्लेखनीय रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।



