मुख्य संपादक दशरथ सिंह कट्ठा झाबुआ
झाबुआ….जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर झाबुआ श्रीमती नेहा मीना एवं संजय तिवारी उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन,चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध श्रीमती बसंती भूरिया,ज़िला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में आज दिनांक 11.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त मेघनगर के ग्राम सातसेरा तहसील मेघनगर में मुखबिर द्वारा बताये स्थान रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर माउन्टस 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 52 पेटी एवं बैगपाईपर व्हिस्की की 13 पेटी इस प्रकार कुल 65 पेटी (कुल- 736.32बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 2,68,320/- है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक श्री विकास वर्मा एवं आबकारी स्टाफ मोहन नायक, कांतु डामोर, प्रकाश भाबोर, श्रीराम शर्मा, पवन गाड़रिया, विजय चौहान, अर्जून नायक,श्रीमती विद्या डामोर का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।



