मुख्य संपादक दशरथ सिंह कटठा झाबुआ
झाबुआ…. झाबुआ जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम के लिए झाबुआ कलेक्टर श्रीमती नेहा मिना एवं मुकेश नेमा उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण,परिवहन,चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध झाबुआ श्रीमती बसंती भूरिया,ज़िला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर आबकारी टीम द्वारा वृत्त झाबुआ ‘ब’ में मुखबिर द्वारा बताये अनुसार रजला- ढोलयावड़ रोड पर वाहन क्रमांक GJ 20 AQ 5016 का पीछा कर ग्राम गुलाबपूरा में वाहन को घेराबंदी करके रोका गया वाहन चालक वाहन छोड़कर भाग निकला पीछा करने पर पकड़ा नही जा सका उक्त वाहन की तलाशी लेने पर अंग्रेजी मदिरा 24 पेटी रॉयल स्टैग व्हिस्की ,03 पेटी गोआ व्हिस्की एवं 03 पेटी माउंट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर , इस प्रकार कुल 30 पेटी विदेशी मदिरा (कुल- 269.28 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर मदिरा एवं वाहन कब्जे आबकारी लेकर वाहन की तलाशी लेने पर प्राप्त दस्तावेज अनुसार आरोपी भुवनेश पिता ललित राठौर उम्र 30वर्ष निवासी ग्राम गुलाबपूरा के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क) ,34(2), 36,46 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। उक्त जप्तशुद्धा मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 3,42,720/- है। एवं जप्त वाहन का अनुमानित मूल्य रुपये 7,00,000/-उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई। एवं आबकारी उपनिरीक्षक रमेश सिसोदिया ,अकलेश सोलंकी एवं आबकारी स्टाफ कान्तु डामोर,श्रीराम शर्मा,सोहन नायक,मदन राठौर,पवन गाड़रिया ,विजय चौहान एवं वाहन चालक बहादुर व सुमित का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।



