मुख्य संपादक दशरथ सिंह कट्ठा झाबुआ
झाबुआ….जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना एवं श्री मुकेश नेमा उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण,परिवहन,चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध श्रीमती बसंती भूरिया,ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी *वृत्त झाबुआ ‘ब’* के राणापुर के ग्राम भाण्डाखेड़ा में मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे और रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर घर के अंदर, छत पर एवं घर के पिछे रखी सुखी घांस से माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 112 पेटी,बैगपाईपर व्हिस्की पाव 21 पेटी,गोवा व्हिस्की पाव 16 पेटी कुल 149 पेटी (कुल- 1663.68 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी १. दिला पिता हरजी सिंगाड़, निवासी भाण्डाखेड़ा एवं आरोपी २. गोरचंद पिता कालू भूरिया, निवासी पांचवड़ा, तह.गरबाडा, जिला दाहोद (गुजरात) के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 6,24,480/- है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक सर्वश्री अकलेश सोलंकी, रमेश सिसोदिया, योगेश दायमा, प्रेमसिंह परमार एवं समस्त आबकारी स्टाफ का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।



